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निफ्ट अधिनियम 2006 के अनुसार, संस्थान में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और विभिन्न विशेषज्ञता के उच्चाधिकारी और विशेषज्ञ हैं। निफ्ट के बोर्ड में मुख्यतः संसद सदस्य, भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविद हैं । निफ्ट बोर्ड संस्थान के सामान्य संचालन और संस्थान को संवर्धित करने और संबंधित मामलों में दिशा प्रदान करने के प्रति उत्तरदायी है।